कुरियर कंपनी को देने होंगे 26,990 रुपये

मंडी। कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 26,990 रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 हर्जाना और 1000 रुपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्य रमा वर्मा तथा आकाश शर्मा ने मंडी के महाजन बाजार स्थित मैसर्स गुरुदेव राम टेक चंद के ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष में ट्रैकऑन कुरियर कंपनी को यह राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता करियाना की दुकान करते हैं। उनको ग्राहकों से सोडेक्सो एसवीसी इंडिया कंपनी के भिन्न-2 मूल्यों के 26990 रुपये के मील पास कूपन प्राप्त हुए। इन पासों की राशि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ने इस राशि के बाउचर कुरियर कंपनी के माध्यम से सोडेक्सो कंपनी को भिजवाए थे। कुरियर कंपनी की ओर से उपभोक्ता का पार्सल दो दिन में डिलीवर करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जब यह गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो उपभोक्ता ने कंपनी की इंदिरा मार्केट स्थित शाखा में संपर्क किया। शाखा के छानबीन करने पर पता चला कि मंडी, कुल्लू और बिलासपुर के पार्सल गुम हो गए हैं और इन्हें तलाश जा रहा है। पार्सल न मिलने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कुरियर कंपनी उपभोक्ता का पार्सल गंतव्य तक पहुंचाने में असफल रही है। यह कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने कुरियर कंपनी को यह राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।

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